उत्तराखंड बीजेपी विधायक को सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा भांजी समेत तीन पुलिस कर्मियों को भी माना दोषी बेल भी मिली बीजेपी MLA आदेश चौहान

खबर एक नजर देहरादून : उत्तराखंड में बीजेपी विधायक को सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है. बीजेपी विधायक के अलावा तीन पुलिसकर्मिंयों को भी सजा सुनाई गई है. कुल पांच लोगों की सजा सुनाई गई है. मामला पुलिस कस्टडी में मारपीट से जुड़ा है, जिस पर आज सोमवार 26 मई को सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया है. हालांकि विधायक को कोर्ट से बेल भी मिल गई है.

उत्तराखंड की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब खबर आई कि सीबीआई कोर्ट ने भाजपा के विधायक आदेश चौहान को सजा सुनाई है. मामला पुलिस कस्टडी में मारपीट से जुड़ा था. सीबीआई कोर्ट में इस केस की काफी समय से सुनवाई चल रही थी. इसी मामले में तीन पुलिसकर्मियों को भी सजा सुनाई गई है. हालांकि, इसमें से एक पुलिसकर्मी की पूर्व में मौत हो चुकी है.

उत्तराखंड बीजेपी विधायक को CBI कोर्ट ने सुनाई सजा
बता दें कि, भाजपा विधायक आदेश चौहान पर अपनी भांजी के पति को पीटने का आरोप था. इस मामले में विधायक की भतीजी के पति मनीष ने शिकायत की थी. मामले में मनीष की शिकायत पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी थी.

खास बात ये है कि मनीष की शिकायत पर जांच के दौरान तमाम तथ्यों को सही पाया गया था. सीबीआई कोर्ट ने भी इसे सही मानते हुए अपना फैसला सुनाया है. सीबीआई कोर्ट में भाजपा विधायक आदेश चौहान के अलावा उनकी भांजी दीपिका और चार अन्य लोगों को दोषी करार दिया है. इसमें तीन पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जिसमें से एक पुलिसकर्मी की पूर्व में मौत हो गई थी. आदेश चौहान हरिद्वार जिले की रानीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक है.

जानिए पूरा मामला:बीजेपी विधायक आदेश चौहान को सजा सुनाये जाने से जुड़ा ये मामला साल 2009 का है. तब आदेश चौहान विधायक नहीं थे. साल 2009 में आदेश चौहान की भांजी दीपिका और उसके पति मनीष के बीच पारिवारिक कारणों से अनबन हो गई थी. इसके बाद यह मामला पुलिस चौकी पहुंचा और दीपिका की शिकायत के बाद मनीष को पुलिस ने हिरासत में भी लिया. हालांकि इसके बाद दोनों ही परिवारों की तरफ से सुलह कर ली गई, लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं रही.

मनीष और दीपिका का आपसी सहमति के बाद तलाक भी हो गया था, लेकिन साल 2019 में तब यह मामला फिर सामने आया जब मनीष की तरफ से मामले में मारपीट की शिकायत की गई. इसके बाद मनीष हाईकोर्ट की शरण में गया और उसने खुद के साथ मारपीट होने के तथ्यों के साथ इस पर जांच कराए जाने की मांग की.

प्रकरण में उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद सीबीआई दाखिल हो गई. हालांकि शुरुआती जांच में आदेश चौहान का नाम नहीं था, लेकिन साल 2021 में उनका भी मुकदमे में नाम जोड़ लिया गया. तभी से यह मामला न्यायिक एक प्रक्रिया में आ गया. अब कई सुनवाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने मामले में विधायक समेत पांच लोगों को दोषी करार देते हुए सजा दी है.

मामले में तीन पुलिसकर्मियों के साथ ही विधायक और उनकी भांजी को भी सजा सुनाई गई है. विधायक और उनकी भांजी को 6-6 महीने की सजा सुनाई गई है, जबकि पुलिसकर्मियों को
एक साल की सजा सुनाई गई है.

ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है. किसी विशेष से संबंधित नहीं है. जितने भी लोग सामाजिक और राजनीतिक जीवन में काम करते है, उनको चौकी और थानों में जाना ही पड़ता है. ये मामला तो मेरे परिवार और भांजी का था. इसमें तो उन्हें जाना ही था. अब कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, उसको देखते है आगे क्या होगा.

आदेश चौहान, भाजपा विधायक

वकील का बयान:वकील ने बताया कि इस मामले में कुछ पांच आरोपी थे. सबसे पहला नाम आरके चमोली का था, जिनकी कुछ समय पहले मौत हो गई. दो पुलिस वाले है. विधायक और उनकी भांजी दीपिका है. इस केस में कुछ सेक्शन में तो आरोपियों को दोष मुक्त किया गया है और कुछ में सजा सुनाई गई है.

इस मामले में विधायक और उनकी भांजी को 6 महीने की सजा हुई है जबकि पुलिसकर्मियों को एक साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है हालांकि सजा सुनाई जाने के बाद इन्हें जमानत मिल गई.

 

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